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राज्यों से : दिल्ली
– लता
दिल्ली: कोरोना के मद्देनज़र राज्य सरकार ने राजधानी में इस वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर रविवार को गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली में अब तक कोविड-19 के कुल 1.52 लाख मामले आए है, जिनमें से 1.36 लाख मामले ठीक हो गए है और 4,188 लोगो की मौत हो गई है। दिल्ली सरकार ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा विसर्जन, बड़ी संख्या में लोगों का इकठ्ठा होना और सामुदायिक स्तर पर उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगाया है।
गणेश चतुर्थी का पर्व 22 अगस्त को मनाया जाएगा।
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2015 के आदेश अनुसार यमुना में मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर गणेश विसर्जन के लिए तालाब बनाए थे लेकिन इस बार संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने इसपर भी पाबंदी लगा दी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण संस्था (डी॰ पी ॰सी ॰सी) ने बताया कि गणेश चतुर्थी के दौरान दिल्ली सरकार के बनाए आदेशों का उलंघन करने पर पचास हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने लोगो को घर पर ही यह पर्व मनाने की लिए बाल्टी या किसी अन्य पात्र में विसर्जन रीति पूरी करने को कहा।
डी॰पी॰सी॰सी ने नगर निगमों और सभी जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किए है की दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकण कि आेर से जारी unlock-3 कि गाइडलाइंस के अनुसार गणेश विसर्जन और पूजन जैसे धार्मिक कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से एकत्रित होने पर पाबंदी है तथा इस पर सख्ती से पालन किया जाए। डी पी सी सी ने इसके साथ ही गणेश चतुर्थी के लिए मूर्ति बनाने और बेचने वालों के लिए नियम बनाया है कि मूर्ति बनाने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं से मूर्ति बनाई जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस या पकई गई मिट्टी से मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध है।
– साक्षी पटवाल द्वारा सम्पादित
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