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-अमृतपाल सिंह
नयी दिल्ली: कोरोना की वजह सेे देशभर के प्राइवेट स्कूलों में तीन महीने की फीस माफ किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एएस बोपन्ना की पीठ ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता सुशील शर्मा व अन्य को कहा कि सभी राज्यों की स्थिति अलग-अलग है।
सीजेआई ने कहा कि यह हमारे लिए समस्या है कि पूरे देश के स्कूलों के लिए एकमुश्त तौर पर कौन निर्णय लेगा। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वसूलने की अनुमति दे दी है। इस पर चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम फिलहाल इस याचिका को सुनने के पक्ष में नहीं हैं।
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उधर, राजस्थान सरकार कह चुकी है कि जब तक स्कूल न खुलें तब तक फीस न मांगी जाए। इसे लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू किया है। उनका कहना है कि फीस नहीं दी जाएगी तो उन्हें वेतन कैसे मिलेगा? ऐसे में राज्य सरकार, निजी स्कूलों व अभिभावकों को मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है।
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