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राज्यों से: गुजरात
– खुशबू
अहमदाबाद: कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते गुजरात उच्च न्यायालय को तीन दिन तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट में सात कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बुधवार से शुक्रवार तक तीन दिन न्यायिक कार्यवाही पूरी तरह बंद रहेंगी। रजिस्ट्रार ने एक परिपत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही महानगर पालिका को सूचना देकर हॉल, कैंटीन और शौचालय सहित पूरे हाईकोर्ट परिसर, को सैनेटाइज करने को कहा गया है।
अहमदाबाद महानगर पालिका ने दो दिन पहले 6 जुलाई को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को बताया गया था कि बीती 4 व 5 जुलाई को हाईकोर्ट कर्मचारियों की कोरोना जांच में रजिस्ट्री शाखा के 6 कर्मचारी तथा विजिलेंस शाखा का एक कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव निकला था।
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कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक किसी इलाके, सोसायटी अथवा परिसर में तीन से अधिक कोरोना संक्रमित केस आ जाते हैं तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। इस नियम के अनुसार हाईकोर्ट भी इस जोन में शामिल हो गया है।
महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने हाईकोर्ट में आने जाने वाले, वहां काम करने वालों, वकीलों व अन्य लोगों की जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने हाईकोर्ट आने वाले इन सभी लोंगों की जांच, परिसर की साफ सफाई तथा सैनेटाइजिंग के लिए बुधवार से शुक्रवार तक तीन दिन का अवकाश घोषित किया है। इस दौरान न्यायिक कार्यवाही पूरी तरह बंद रहेगी। इन तीन दिनों में सुने जाने वाले केस भी अगली तारीख में सुने जाएंगे।
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