
– अनिल शर्मा*
उरई: मुसीबत की मारी गरीब अनपढ़ महिलाओं के शारीरिक और आर्थिक शोषण की घटना कभी कभार ही बाहर निकल के आती हैं। वजह जादू टोने का डर दिखा और उनका अश्लील वीडियो बना उसकी आड़ में उनके शोषण करने वाले बच ही निकलते हैं। परन्तु एक हिम्मती महिला ने ऐसे ही एक दरिंदे को सजा दिलवा एक मिसाल कायम किया है।
बकायदा विज्ञापन छपवाकर वशीकरण, वाजीकरण, मारण, मंत्र, टोना-टोटका व शैतानी ताकतों के आह्वान से जनता को डरा कर भोली भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ अश्लील वीडियो बनाकर पिछले कई वर्षों से सैकड़ों महिलाओं के साथ आर्थिक व शारीरिक शोषण करने वाला मौलाना शफीक कादरी कभी न तो पुलिस के कब्जे में आता न ही न्यायालय से उसे सजा होती, अगर एक महिला ने उत्पीड़न सहने के बावजूद उसके कुकर्मो के खिलाफ आवाज उठाने की न ठान ली होती।

वह ब्लेड से क्रूरता पूर्ण ढंग से अपने हवस की शिकार महिलाओं के हाथ और पैर को जगह जगह काट देता था। और उपचार भी नही करवाता था।
तावीज भरवाने के बहाने महिला को घर बुलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आज न्यायाधीश ने वशी करण, तावीज के नाम पर महिलाओं का शोषण करने वाले मौलाना शफीक कादरी को ग्यारह साल की सजा सुनाई और बीस हजार रुपए जुर्माना तथा पचास हजार रुपए महिला को देने के लिए कहा।
शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह अपनी बच्ची के साथ अकेली रहकर मेहनत मजदूरी करती है। आसपास के लोगों ने उसे बताया कि मोहल्ला तिलक नगर में मौलाना सफीक कादरी जो जादू टोने का काम करता है वह तुम्हारे पति से मिलवा देंगे।इस में विश्वास करके कई बार मौलाना से मिली। 14 जनवरी 2024 को शाम 5 बजे जब वह मौलाना के घर गई तो उन्होंने जादू टोना कर दिया जिससे वो अचेत हो गई। इस पर मौलाना ने अपनी बेटी को बुलाया। वह पानी लेकर आई जो उसे पिलाया गया और उसे दूसरे कमरे में ले जाकर सफीक कादरी ने दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो ऐसा जादू टोना कर देंगे जिससे उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसने अश्लील वीडियो फिल्म बनाई और उससे धमकी देकर शारीरिक और आर्थिक शोषन भी करने लगा।
पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने महिला से दुष्कर्म के मामले में मौलाना को दोषी पाते हुए दंड सुनाया।जुर्माना अदा न करने पर मौलाना को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
*वरिष्ठ पत्रकार