– अनिल शर्मा*
झाँसी: पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, जोगेंद्र कुमार द्वारा उपनिरीक्षक सुरेश कुमार, उपनिरीक्षक राजेन्द्र कुमार अनुरागी एवं उपनिरीक्षक पंकज कुमार सिंह को अपने पदेन राजकीय कर्तव्य निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही, एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप उनको सेवा से बर्खास्त (डिस्मिस्सल फ्रॉम सर्विस ) किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी द्वारा मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार, मु.आ.ना.पु. संदीप कुमार, मु.आ.स.पु. सुनील कुमार, मु.आ.स.पु. शिवपाल सिंह व आरक्षी अमित कुमार को भी उनकी पुलिस सेवा से पदच्युत किया गया है।
मालूम हो कि सितम्बर 19, 2023 को पुलिस लाइन झाँसी से लगी बन्दी कमान द्वारा जिला कारागार झाँसी में निरुद्ध 7 कैदियों को निकालकर एसीजेएम रेलवे कोर्ट, रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया, झाँसी पेशी हेतु ले जाया गया था। पेशी के दौरान 03 बन्दी मध्य प्रदेश के ग्राम शेष के निवासी शैलेन्द़, सागर निवासी प़साद तथा बृजेन्दं पुलिस अभिरक्षा से भाग गये। प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जांच क्षेत्राधिकारी नगर, झाँसी द्वारा की गयी जिसमें डयूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया। प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन, झाँसी द्वारा थाना जीआरपी, जनपद झांसी में 08 पुलिस कर्मियों के विरूद्ध मु.अ.सं.-641/2023 धारा 223/224 भारतीय दंड विधि (भा.द.वि.) का अभियोग पंजीकृत कराया गया।
पेशी पर लाये गये 5 बन्दियों को वाहन में बैठाने के बाद उपेक्षा पूर्वक कार्य करने व बन्दी वाहन के पास मौजूद न रहकर एक साथ पानी पीने इधर-उधर चले गये, जिससे बन्दियों को भागने का मौका मिला। इनके द्वारा अपने पदेन राजकीय कर्तव्य निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है, जिसके लिये इनको दोषी पाया गया है।
पुलिस जैसे अनुशासित बल में बन्दियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल देने के बावजूद इनकी अभिरक्षा से चोरी, लूट जैसे संगीन धाराओं में निरूद्ध उक्त बन्दियों का फरार हो जाना एक गंभीर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। इनके ऊपर लगे आरोप इतने गंभीर है कि इनको पुलिस बल में बनाये रखने से इसका कुप्रभाव दूसरे पुलिस कर्मियों पर पड़ने के साथ ही साथ भविष्य में किसी बड़ी घटना के घटित होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली- 1991 के नियम-8 उप नियम-4-(क) में निहित निर्देश “पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को साशय या उपेक्षा पूर्वक भागने देने के लिये पदच्युति का दण्ड होगा”।
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, झाँसी ने प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को चेतावनी जारी करते हुये निर्देशित किया है कि आप प्रतिदिन पुलिस लाइन से जाने वाली बन्दी कमान की सुबह एवं रात्रि प्रतिदिन ब्रीफिंग एवं डी-ब्रीफिंग अनिवार्य रूप से करेगें।
डीआईजी झाँसी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को निर्देशित किया कि बन्दियों की पेशी हेतु पुलिस लाइन झाँसी से ले जाने में लगे पुलिस बल को प्रत्येक दिवस कि कार्य योजना बनाकर प्रतिदिन एक राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करें जो डियूटी में लगे पुलिस बल की प्रत्येक दिवस ब्रीफिंग करना सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह कि घटनाओं पर रोकथाम लगाई जा सके।
*वरिष्ठ पत्रकार