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राज्यों से : महाराष्ट्र
– खुशबू
मुंबई : महाराष्ट्र में संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं कि 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 5493 नए मामले सामने आए हैं और 156 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7429 हो गया है।कुल मिलाकर राज्य में कोरोना के 1 लाख 64 हजार 626 केस हैं, जिनमें से 70 हजार 607 केस एक्टिव हैं।
सरकार ने हालांकि मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, नागपुर जैसे शहरों में कुछ प्रतिबंधों के साथ कुछ गतिविधियों को छूट दी है जिस वजह से इन शहरों में जरूरी सामान की दुकानें पूर्व के आदेश के मुताबिक चलेंगी, गैर जरूरी दुकानें जैसे कि मार्केट प्लेस और मॉल्स 9 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही यहां ई-कॉमर्स, खाने की होम डिलिवरी, निर्माण स्थल (सरकारी और निजी) को छूट दी गई है। इन शहरों में 10 फीसदी या 10 कर्मचारियों के साथ दफ्तर खुलेंगे और टैक्सी, कैब ड्राइवर के अलावा 2 सवारी के नियम को मानना जरूरी रहेगा। टू-व्हीलर पर भी सिर्फ एक राइडर की अनुमति होगी। प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर गैरेज (पहले से अपॉइंटमेंट जरूरी) को अनुमति दी गयी है पर गैर-जरूरी कार्यों के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इलाके में जरूरी और दफ्तर के कार्यों के लिए आवाजाही की इजाजत दी गयी है, और इसी के साथ अखबार की प्रिंटिंग और घर-घर डिलिवरी की छूट और नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर को खोलने की इजाजत भी दी गयी है।
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सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।
नियम के अनुसार मास्क पहनना अनिवार्य है,दो गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाए रखना जरूरी है, बड़ी भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा और केवल 50 मेहमानों के साथ शादी का कार्यक्रम किया जा सकेगा। इसी के साथ अंतिम संस्कार में भी 50 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
सरकार ने कार्यालयों के लिए भी कुछ नियम लागू किए हैं। इन नियमों के अनुसार जितना संभव हो सके उतना घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करें , दफ्तर में अलग-अलग शिफ्ट में काम करना जरूरी है ,कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखना, दफ्तर का बार-बार सैनिटाइजेशन करना जरूरी है।
राज्य के बाकी हिस्सों में जिन गतिविधियों पर रोक है, वहां कुछ पाबंदियों के साथ अब इसे जारी रखा जा सकेगा। इसी के साथ सभी सार्वजनिक और निजी ट्रांसपोर्ट पैसेंजर मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे , जिलों के अंदर 50 फीसदी सवारी के साथ बसों का संचालन होगा ,सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर पूरा जोर दिया जाएगा, जिला पार नियमों के तहत बसों का संचालन होगा।
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