प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार से मुकदमों में केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। यह व्यवस्था अगले आदेश तक चलेगी और तब तक खुली अदालत में मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी। नए मुकदमों की भी सिर्फ ई-फाइलिंग ही होगी। मैनुअली दाखिला नहीं होगा।
रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, उन्हीं पुराने मुकदमों में सुनवाई होगी, जिनमें अर्जेंसी की अर्जी दी जाएगी और अर्जेंसी की अर्जी स्वीकृत होने के बाद ही मुकदमा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा। नए मुकदमों में अर्जेंसी अर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। नए मुकदमे सिर्फ ई-फाइलिंग से ही स्वीकार किए जाएंगे।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में वकीलों की सुविधा के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने ऑन साइट और ऑफ साइट क्यूब व्यवस्था लागू की है। ऑन साइट के क्रम में गेट नम्बर तीन ए, तीन बी व गेट नम्बर पांच और क्रिकेट मैदान के पवेलियन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूब बनाए गए हैं। प्रत्येक कोर्ट रूम के लिए एक क्यूब एलाॅट किया गया है, जिसकी सूचना उस क्यूब के बाहर लिखी होगी। हाईकोर्ट से सीधे लिंक होने के कारण क्यूब में नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी। वकील अपने मुकदमे के नंबर के अनुसार इन क्यूब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस कर सकेंगे। शहर में आठ ई सुविधा केंद्र चुने गए हैं, वकील वहां भी जाकर मुकदमे में बहस कर सकते हैं।
वहीं, जिले में मंगलवार को 52 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें 13 महिलाएं हैं। होलागढ़ एवं घूरपुर थाने के पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा मुट्ठीगंज के एक 83 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।
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